अब ऐस हेलमेट पहनकर चलाई बाइक या स्कूटी तो कट जाएगा चालान, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

अगर आप दोपहिया वाहन यानि स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो खबर जरूर पढ़ लें। जी हां वजह सरकार द्वारा हेलमेट (Helmet) के उस नियम को लेकर बदलाव किया जाना है। जिसकी जानकारी न होने पर शायद आप का चालान कट जाये और आप को भुगतान भी करना पडे। इसकी वजह सरकार द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को अधिक सुरक्षा के प्रयासों के तहत हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हेलमेट का विनिर्माण और बिक्री ही हो सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों बीच घातक चोटों को कम करने की कोशिशों के तहत सरकार ने हेलमेट को अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाने के प्रयास शुरू किए है। अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बीआईएस प्रमाणित हेलमेट नहीं लगायेगा। उस का तुरंत चालान काटकर जुर्माना लिया जाएगा।
दरअसल, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दोपहिया जैसे बाइक और स्कूटर सवारों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगे। इनकी जगह दूसरे हेलमेट पहनकर वाहन चलाने पर चालान काटा जाएगा। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है। इसके लिए मंत्रालय ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं।
इस दिन से लागू हो जाएगा ये नियम
मंत्रालय के अनुसार, बीआईएस प्रमाणित हेलमेट (BIS Marked Helmet) के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही, लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल जैसे सजा का भी प्रावधान है। इसको लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुटी है। मंत्रालय लगातार इस तरफ काम कर रहा है। इसी को देखते हुए यह नियम अगले साल यानि 1 मार्च 2021 से देशभर में लागू किया जा सकता है। इसके तहत दोपहिया वाहन सवार के हेलमेट पर बीआईएस मार्का होना जरूरी होगा। वहीं हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक हेलमेट पर बीआईएस विनियम, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह भी प्रिंट करना होगा। जिसे इसकी अलग से पहचान की जा सकेगी।
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