Income Tax Budget 2022: इस बार भी नहीं किया गया इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव, जानिए टैक्स को लेकर इस बजट में क्या-क्या पेश हुआ...

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By - Simran Singh |1 Feb 2022 12:23 PM IST
Union Budget 2022 for Income Tax: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी, 2022 मंगलवार को लोकसभा में बजट 2022-23 पेश कर दिया है।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी, 2022 मंगलवार को बजट 2022-23 लोकसभा में पेश कर दिया है। इसमें वित्त मंत्री ने कर को लेकर घोषणा की है। इसमें उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार होगा। रिटर्न दायर करते हुए जो भी समस्या होती हैं, उसे आसान बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं।
- ITR में गड़बड़ी तो दो साल में सुधार- नए टैक्स रिफॉर्म लाने का प्लान है। रिटर्नर पर आसान नियम बनाए जा रहे हैं। अब दो साल के लिए आईटी रिटर्न दायर किया जा सकेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको वित्त विधेयक में मिलेगी।
- कोर्पोंरेट टैक्स घटाया गया- कोर्पोंरेट टैक्स घटाकर 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया। कोर्पोंरेट टैक्स की सीमा 10 करोड़ की गई है।
- दिव्यागों के माता-पिता को टैक्स में छूट।
- पेंशन में टैक्स में छूट।
- स्टार्टअप को 1 साल का और लाभ दिया गया।
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और गिफ्ट्स पर टैक्स देना होगा। वर्चुअल करंसी के लेनदेन पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी लगेगा।
- इसी वित्त साल से डिजिटल करेंसी की भी शुरुआत होगी। डिजिटल आय पर आपको 30 फीसदी तक टैक्स देना होगा। इसमें क्रिप्टोकरेंसी से आय होने पर भी 30 प्रतिशत तक का टैक्स देना शामिल है।
- इलेक्ट्रोनिक सामानों पर टैक्स में छूट दी जाएगी.
- कस्टम ड्यूटी पर किए बदलाव- रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। अब इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि, नकली गहनों के कस्टम ड्यूटी पर 400 रुपये प्रति किलो कर दिया गया। वहीं, स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों की मदद के लिए 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज के 1 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।
बजट 2021 की घोषणाएं
- बजट 2021 में टैक्सपेयर्स के मामले में दो बड़ी घोषणा की गई थी। इनमें पहला ऐलान 75 साल से अधिक उम्र के पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर बुजुर्गों के लिए पेश किया गया था। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR) करने की राहत दी गई थी।
- दूसरी घोषणा होम लोन लेने वालों के लिए की गई थी। इसमें होम लोन ब्याज पेमेंट में 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया था।
- इनकम टैक्स स्लैब में बजट 2021 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था।
- कर्मचारियों के अलग-अलग पीएम में साल में 2.5 लाख से अधिक के योगदान के ब्याज आय पर टैक्स लगेगा।
- साल में 50 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करने पर 0.1 प्रतिशत टीडीएस लगाने का ऐलान किया गया था। हालांकि, ये घोषणा केवल 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर किए जाने वाले लोगों के लिए थी।
- डिजिटल पेमेंट में 95 प्रतिशत लेनदेन के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाया गया था। इस दौरान 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया था।
- स्टार्टअप्स और पात्रता अवधि में निवेश करने के लिए 31 मार्च 2022 तक पूंजी फादे में छूट को बढ़ाया गया था।
- किराया आवास प्रॉजेक्ट्स के तहत नए टैक्स एग्जेंप्शन ला गया था, जिससे प्रवासी श्रमिकों को किफायती किराए के घरों मे सकें।
- विदेशी कंपनी के लिए डिविडेंड पेमेंट में कम से कम अल्टरनेट टैक्स का छूट देने का प्रस्ताव पेश किया गया था।
- Real Estate Infrastructure Trusts और infrastructure investment trusts में लाभांश के पेमेंट को TDS से छूट देने का प्रस्ताव पेश किया था।
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