E-Commerce साइट ने प्रॉडक्ट पर नहीं लिखा Country of Origin तो लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, इतने साल की होगी सजा

चीन को लेकर चल रहे तनाव के बीच सरकार भी चाइनीज आइट्मस बॉयकौट का समर्थन कर रही है। इसी को लेकर अब उपभोक्ता मंत्रालय ने (E-Commerce Site) ई-कॉमर्स साइट पर बिकने वाले प्रॉडक्ट पर Country of Origin की जानकारी देना जरूरी कर दिया है। ऐसा न करने पर प्रॉडक्ट प्रोवाइड कराने वाली ई कॉमर्स साइट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की जेल का प्रावधान रख दिया गया है। इसमें साफ कर दिया गया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को हर प्रोडक्ट पर Country of Origin की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया नियम
दरअसल, उपभोक्ता मंत्रालय ने यह नियम आत्मनिर्भर भारत और (Mission Make In India) मेक इन इंडिया मिशन को बढावा देने व सफल बनाने के लिए किया है। जिससे भारतीय बाजार से चीन के सामान को समेटकर आयात कम किया जा सके। इसका पालन कराने के लिए (Consumer Ministry) उपभोक्ता मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण नियम बना दिये हैं। जिन्हें अनिवार्य कर दिया है। इनके फॉलो न करने पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म साइट पर अच्छा खासा जुर्माना लगाने के भी आदेश जारी कर दिये गये हैं।
ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर लिस्टेड हर प्रोडक्ट पर Country of Origin देना होगा जरूरी, नहीं तो होगी ये कार्रवाई
उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगर (E-Commerce Site) ई-कॉमर्स साइट अपने सामान की लिस्टिंग के समय उसमें रेट के साथ ही ग्राहकों को Country of Origin यानि वह प्रोडक्ट कहां तैयार हुआ है। इसकी जानकारी नहीं देती है तो ई कॉमर्स साइट पर 1 लाख रुपये के जुर्माने से लेकर 1 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित और सख्ती से लागू करने के मकसद से ही उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत गठित CCPA यानी सेंट्रल (Consumer Protection Authority) ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर लिस्टेड प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी ग्राहकों को देने के फैसले पर बारीक से नजर रखेगी। कंपनी द्वारा इन गाइडलाइन का फॉलो नहीं करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।
इस तरह से बढ़ता जाएगा फाइन
वहीं अगर कंपनी या ई कॉमर्स साइट पहली बार कंट्री ऑफ ओरिजिन जानकारी नहीं देती है। तो उस पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी या साइट द्वारा दोबारा यही गलती करने पर यह जुर्माना डबल यानि 50000 रुपये कर दिया जाएगा। वहीं तिसरी बार कंपनी प्रोडक्ट कहा तैयार हुआ है। इसकी जानकारी नहीं देती है तो उस पर यह जुर्माना राशि 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। इसके साथ ही 1 साल तक की जेल का प्रावधान भी रखा जाएगा। उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ( Additional Secretary ) और BIS चीफ कमिश्नर को इन नियमों को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
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