Credit Card करते हैं इस्तेमाल, तो देने पड़ेंगे 20 फीसद TCS, बदले नियम

अगर आप भी क्रेडिट कार्ड (Credit Card) इस्तेमाल करते हैं, तो इस खबर से आपको झटका लग सकता है। भारत सरकार ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, इसलिए इस खबर को जरूर पढ़िए और जानिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या बदलाव किए हैं और इसका असर आपकी पर कितना असर पड़ने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस नए नियम के आने के बाद किसी अन्य देश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा। ऐसे में लोगों को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल वाले पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन लगाने का फैसला किया है।
FEMA के नियमों में हुआ बदलाव
सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत नियमों को संशोधन करने का फैसला किया है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत से बाहर इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड को भी एलआरएस (LRS) में शामिल किया जा रहा है। इस नियम के तहत एक्ट से सेक्शन- 7 को रिमूव कर दिया गया है। इस नए LRS स्कीम के तहत कोई भी भारतीय निवासी भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड से सालाना अधिकतम 2.50 लाख डॉलर ही खर्च कर सकता है। इससे अधिक खर्च करने पर उसे आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
जानें कब से लागू होगा ये नियम
सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। इससे साफ है कि फॉरेन विजिट पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब आपकी जेब का बोझ बढ़ाने वाला है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टीसीएस रेट (TCS Rate) को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
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