संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, 30 नवंबर से मिलेगी 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी

नई दिल्ली। सरकार ने जमा बीमा (deposit Insurance) और ऋण गारंटी निगम (DICGC) कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (PMC) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जायेगी। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि RBI द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। यह राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा।
इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है।'' यानी इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है।
इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। DICGC रिजर्कीव बैंक की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं।
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