EPFO Nomination Rules: शादी के बाद नहीं किया ये काम तो फंस सकता है आपका EPF या EPS का पैसा!

EPFO Nomination Rules: शादी के बाद नहीं किया ये काम तो फंस सकता है आपका EPF या EPS का पैसा!
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EPFO Nomination Rules: क्या आप ये जानते हैं कि आपकी एक मामूली सी गलती बाद में बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अगर आप शादी के बाद पीएफ को लेकर बने खास नियम को नजरअंदाज करते हैं तो बाद में पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है।

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) एक तरह से बुढ़ापे की लाठी की तरह है। जिसमें जमा हुई पूंजी व्यक्ति के रिटायरमेंट (Retirement) के बाद काम आ सकती है। नौकरी का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद पीएफ के पैस (PF Money) काम आते हैं। वहीं, अगर नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पीएफ (PF) का पैसा परिवार या नॉमिनी को दे दिया जाता है, जो उनके काम आ सकता है। हालांकि, क्या आप ये जानते हैं कि आपकी एक मामूली सी गलती बाद में बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अगर आप शादी के बाद पीएफ को लेकर बने खास नियम को नजरअंदाज करते हैं तो बाद में पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है।

शादी के बाद रद्द हो जाता है नॉमिनेशन

दरअसल, शादी होने के बाद पीएम अकाउंट का नॉमिनेशन (PF Account Nomination) करवान बेहद जरूरी होता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) स्कीम, 1952 के नियमों की अगर मानें तो उसके अनुसार ईपीएफओ से जुड़े सदस्य की अगर शादी हो जाती है तो उसका EPF और EPS अकाउंट से नॉमिनेशन रद्द किया जाता है। इस नियम के मुताबिक शादी से पहले हुए नॉमिनेशन का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए शादी के बाद फिर से नॉमिनेशन करवाना जरूरी होता है।

ये है EPF-EPS नॉमिनेशन के नियम

EPF-EPS नॉमिनेशन नियमों में परिवार के सदस्य कौन से नॉमिनी में शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अगर पुरुष का पीएफ अकाउंट है तो इसमें परिवार में पत्नी और बच्चे शामिल है। जबकि, शादी न होने पर माता-पिता या फिर मृतक बेटे की पत्नी या बच्चे का नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं, EPF-EPS से जुड़ी महिला सदस्य परिवार में अपने पति, बच्चे, सास-ससुर, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे के बच्चे या पत्नी का नाम नॉमिनी में दे सकते हैं।

परिवारिक सदस्य न होने पर क्या करें?

अगर आपके परिवार में कोई सदस्या नहीं है तो नियम के अनुसार आप किसी को भी नॉमिनी नेम शामिल कर सकते हैं। हालांकि, शादी हो जाने के बाद आपको नॉमिनेशन के लिए परिवार के सदस्यों का नाम देना होगा।

शादी के बाद नॉमिनेशन से पहले ही निधन हो जाए तो?

अगर पीएफ सदस्य ने शादी के बाद नॉमिनेशन नहीं किया और उससे ही पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये पीएफ की रकम परिजनों में बराबर-बराबर बांटा जाता है। वहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो पीएफ रकम को आश्रित माता-पिता को दे दिया जाता है।

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