घर बैठे EPF खाते से रुपये निकालने के लिए कर सकते हैं आवेदन, 72 घंटे में आ जाएगा पैसा

घर बैठे EPF खाते से रुपये निकालने के लिए कर सकते हैं आवेदन, 72 घंटे में आ जाएगा पैसा
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कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने ईपीएफओ के नियमों में दी छूट। लोगों के घंटे के हिसाब से मिल जाएंगे रुपये

कोरोना संकट के बीच सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के लिए ईपीएफओ के नियमों में कई बदलाव के साथ छूट दे दी है। इसमें तीन महीने तक की सैलेरी के बराबर PF अमाउंट निकालने से लेकर अब क्लेम की प्रक्रिया 72 घंटे के अंदर पूरी होना है। जी हां सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से रकम निकलने में देरी को लेकर पीएफ खाताधारकों से कहा है कि वे मात्र 72 घंटों में क्लेम की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग से निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ को भी आदेश जारी कर कहा गया है कि अब अगर कोई व्यक्ति PF अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है तो उसे मात्र 3 कामकाजी दिनों में क्लेम मिल जाना चाहिए। ऐसे में विभाग के आधिकारियों क्लेम सेट की प्रक्रिया तेज कर दी है।

कोरोना को लेकर क्लेम में लाई गई तेजी

ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 महामारी प्रकोप के बीच ईपीएफ के निकासी क्लेम (Form-31) आवेदन को प्राथमिकता के साथ प्रोसेस किया जा रहा है। 72 घंटे यानि तीन कामकाजी दिनों के अंदर आवेदन को क्लेम की गई राशि को उसके खाते में भेजने के आदेश दिये गये हैं। ऐसा होना शुरू भी हो गया है। वहीं इसका फायदा उन कर्मचारियों को भी होगा। जिनका क्लेम लंबे वक्त से पीएफ विभाग में अधर में लटका हुआ था। उनका क्लेम भी इसबीच बहुत जल्द सेटल किया जाएगा। और कर्मचारियों के खाते में रुपया पहुंच जाएगा।

केवाईसी न होने की वजह से लगा रहा समय

वहीं विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कोविड-19 ( COVID -19) के तहत ऑनलाइन क्लेम 72 घंटों के अंदर ऑटो मोड में प्रोसेस्ड हो रहा है। हालांकि, जिन क्लेम में केवाईसी (KYC) पूरी नहीं हुई है, तो उनमें मैन्युअल प्रोसेसिग होती है। इसकी के चलते इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लग जाता है। जिसमें तेजी लाई जा रही है।

ऐसे निकाल कर सकते हैं अपना पीएफ

पीएफ खाते से रुपये निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर लॉगइन करें

इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाएं और क्लेम (Form-31,19,10C & 10D) ऑप्शन का चयन करें।

अब अपना UAN लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालें, फिर 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें।

अब पीएफ एडवांस के Form 31 को चुने। निकासी के उद्देश्य के लिए 'Outbreak Of Pandemic (COVID-19)' को चुनें।

इसके बाद आपको आधार नंबर को OTP के साथ डालकर क्लेम सब्मिट करें ।

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