आपका Driving Licence या RC हो गया एक्सपायर्ड, तो घबराएं नहीं सरकार ने दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई, जानें अब कब तक है वैलिड

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस (Fitness), परमिट (Permit), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण (Registration) और अन्य दस्तावेजों (Documents) की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन (Lockdown) के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।
इस दस्तावेज को नहीं मिलेगी छूट
ये स्पष्ट किया गया है कि छूट प्राप्त दस्तावेजों में प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र शामिल नहीं है। वही विभाग ने लोगों से अपील की है कि, लोग आरटीओ में कतार में न लगें, जब तक कि किसी को पहली बार लर्निंग या स्थायी लाइसेंस प्राप्त न करना हो। मंत्रालय ने लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज परमिट की वैधता बढ़ा दी है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ये आगामी 30 सितंबर 2021 तक वैध होगा।
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