अब आधार पैन लिंक से लेकर टैक्स जमा करने की सरकार ने बढ़ाई तारीख, इस दिन तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल

अब आधार पैन लिंक से लेकर टैक्स जमा करने की सरकार ने बढ़ाई  तारीख, इस दिन तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल
X
कोराेना वायरस को देखते हुए सरकार ने लोगों को दी एक और छूट। 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2021 तक करा सकते हैं ये काम।

देश में कोरोना वायरस और इस पर काबू पाने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बाद भी चीजें अब तक पटरी पर नहीं आई हैं। इसी के चलते लोग अब तक अपने जरूरी काम तक नहीं करा पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने भी ए बार फिर कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इनमें टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर आधार पैन लिंक और फार्म-16 भरने सहित अन्य जरूरी काम शामिल हैं। अगर आप भी अब तक नहीं करा पाये हैं तो जाने कब तक करा सकत हैं।

इस तारीख तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर

अगर आप ने अब तक अपना आईटीआर यानि रिटर्न फाइल नहीं किया है ता घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए समय सीमा बढा दी है। वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न आप 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर भी 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है। इन्हें फाइल करने की अंतिम तिथि 30 जून थी। जिसे अब एक बार फिर से बढा दिया गया है।

टैक्स छूट के लिए भी बढ़ा निवेश

टैक्स बचाने के लिए आईटीआर एक्ट 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को सरकार ने 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। ऐसे में अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं। इस पर आप को पिछले वित्त वर्ष के इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी।

फॉर्म 16 भरने की आखिरी तारीख भी हुई 31 जुलाई

वहीं इस बीच सरकार ने उन कर्मचारियों को भी छूट दी है। जिन्हें कंपनी द्वारा फॉर्म 16 भरने के लिए मई माह में ही दे दिया जाता है। सरकार ने फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।

अगले साल तक करा सकते हैं आधार और पैन लिंक

इसके साथ ही पिछले साल से चली आ रही आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख को सरकार ने अगले साल तक बढ़ा दिया है। अब आप 31 मार्च 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं।

Tags

Next Story