टेक्सपेयर के लिए राहतभरी खबर- सरकार ने 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत भुगतान के लिए डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया जाएगा।
Govt extends certain timelines to 30.06.2021 where time limit was earlier extended to 30.04.2021 through various notifications issued under the Taxation and Other Laws (Relaxation) and Amendment of Certain Provisions Act, 2020
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 24, 2021
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कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ
इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया। इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है। विवाद से विश्वास योजना का लाभ आयकर निपटान आयोग (Income Tax Settlement Commission) के समक्ष लंबित कार्यवाही या फिर ITSC के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका के संदर्भ लिया जा सकता है।
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