GST Council Meeting: 18 जुलाई से छोटी-बड़ी चीजों पर लगेगा टैक्स, पनीर से लेकर पापड़ तक के बढेंगे दाम

GST Council Meeting: 18 जुलाई से छोटी-बड़ी चीजों पर लगेगा टैक्स, पनीर से लेकर पापड़ तक के बढेंगे दाम
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बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि माल एवं सेवा कर (GST) परिषद की यहां दो दिन की बैठक में विभिन्न समूहों के दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। इससे कर की दरों में बदलाव हुए हैं। यह फैसला 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है।

18 जुलाई से महंगाई (Inflation) का एक और झोंका झेलने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स (Tax) तो जीवन की सच्चाई है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के उपयोग से जुड़े कुछ सामानों पर जीएसटी (GST) लगाने का फैसला किया हे। कुछ सामानों पर मिल रही छूट को वापस ले लिया है जबकि कुछ सामानों पर जीएटी (GST) की दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। यह फैसला 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल (GST Council) की दो दिवसीय बैठक कल ही खत्म हुई है। बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि माल एवं सेवा कर (GST) परिषद की यहां दो दिन की बैठक में विभिन्न समूहों के दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। इससे कर की दरों में बदलाव हुए हैं। यह फैसला 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। उस दिन से जो सामान महंगे होंगे, उनमें डिब्बाबंद और लेबल-युक्त गेहूं आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ, मुरमुरे या मूढ़ी आदि शामिल हैं।

अब सोचिए, एलईडी बल्ब (LED Bulb) की जरूरत किस घर में नहीं है। उस पर 18 प्रतिशत टैक्स (Tax) लेगगा। मध्य वर्ग यूं तो दही घर में ही जमाता है, लेकिन अगर पैक्ड दही खरीदी तो टैक्स (Tax) लगेगा। इसी तरह, पैक्ड पनीर, शहद के मुरमुरे पर भी टैक्स (Tax) देना होगा। सोचिए, प्रति दिन 1000 रुपये से कम के होटल के कमरे में कौन ठहरता है? ज्यादातर परीक्षा देने दूसरे शहर गए स्टूडेंट्स, 20-30 हजार रुपये महीना कमाने वाले लोग, पर्यटन पर निकला निम्न मध्यवर्गीय परिवार। इनसे भी टैक्स (Tax) वसूलेंगे तो कैसे चलेगा।

इतना ही नहीं, अस्पताल में मरीज भर्ती है और वह रोजाना 5000 रुपये से ज्यादा के किराए के रूम में रहता है तो जीएसटी (GST) लगेगा। चेक जारी करवाने पर बैंक जो फीस लेता है, उस पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा।

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