Taxpayers को मिलेगी सुविधा : अब विदेशों में पैसा भेजने के लिए Tax Form भरने को लेकर आयकर विभाग ने बदला ये नियम

नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कुछ फॉर्म हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। कर फाइल करने के नए पोर्टल के शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी तकनीकी खामियां जारी रहने के बीच यह मंजूरी दी गयी है। आयकर विभाग ने परिपत्र जारी कर बैंक के पास 30 जून तक फॉर्म 15सीए/15सीबी (विदेशों में पैसा भेजने के लिये जरूरी) हाथ से भरने की अनुमति दी है ताकि कामकाज को लेकर लेन-देन सुचारू चलता रहे। इन फार्मों को बाद में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
नया पोर्टल www.incometax.gov.in सात जून को चालू किया गया। आयकर विभाग और सरकार ने कहा कि इसका मकसद अनुपालन को करदाताओं के लिए और सुगम बनाना है। पोर्टल पर काम में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें पहले दिन से ही आनी शुरू हो गयीं। एक सप्ताह के बाद भी शिकायतें बनी हुई हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट के अनुसार करदाता पिछली बार ई-फाइल किए गए अपने रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं। कई सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई है। उस पर यह लिखा आ रहा है 'कमिंग सून' यानी जल्द शुरू होगी।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि करदाताओं ने आयकर फार्म 15सीए/15सीबी को पोर्टल पर भरने में समस्या की बात कही है, इसको देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि करदाता ये फार्म 30 जून तक अधिकृत डीलरों के पास 'मैनुअल' प्रारूप में भर सकते हैं। आयकर विभाग ने यह भी सलाह दी है कि अधिकृत डीलर विदेशों में पैसा भेजने के लिये 30 जून, 2021 तक ये फॉर्म स्वीकार करेंगे। बयान के अनुसार, 'दस्तावेज पहचान संख्या सृजित करने के मकसद से इन फार्मों को अपलोड करने के लिये सुविधा बाद में दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को विदेशों में पैसा भेजने के लिये फॉर्म 15सीए 'ऑनलाइन' फार्म/घोषणा पत्र देने की जरूरत होती है। उन्हें सौदे की प्राकृति और भेजी जा रही राशि पर काटे गये आयकर के बारे में जानकारी देनी होती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS