डेडलाइन से पहले फटाफट भर दे ITR, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है। इसी महीने की आखिरी तारीख यानि की 31 जुलाई को ITR दाखिल करने की लास्ट डेट है। अब ITR दाखिल करने में लगभग एक हफ्ते का समय ही रह गया है। अगर आपने भी अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो इसे आज ही कर दें। क्योंकि सरकार अब ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसलिए समय रहते ही ITR फाइल कर लें वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपने तय तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल (ITR File) नहीं किया तो उसके बाद 1 अगस्त 2022 से IT रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स को लेट फीस का भुगतान करना होगा।
न करें लास्ट दिन का इंतजार
टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने के लिए लास्ट तारीख का इंतजार न करने कि सलाह दी जाती हैं। क्योंकि इस दिन रविवार है और बैंक की छुट्टी होने की वजह से कई तरह की समस्या आ सकती हैं। जैसे लास्ट डेट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से आयकर पोर्टल सही से न चलने की समस्या हो सकती हैं। बैंक की छुट्टी की वजह से नेट बैंकिंग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती है। इसलिए ITR फाइल के लिए लास्ट दिन का इंतजार न करें और इसे जल्द से जल्द फाइल करें।
ITR देर से फाइल करने का क्या होगा
अगर आप ITR को देर से दाखिल करेंगे तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद इसका भुगतान करेंगे तो आपको हर महीने 1% का अलग जुर्माना ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए बिना किसी देरी के आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है।
ITR भरने में हो रही हैं दिक्कत
आपको बता दे कि जैसे-जैसे इसकी डेडलाइन पास आ रही है वैसे-वैसे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना हैं कि वेबसाइट दिन में कुछ बार तो ठीक चलती है, लेकिन कई बार काफी सुस्त हो जाती है। हालांकि लास्ट डेट पास आते देख रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद भी बढ रही है।
कैसे करें ITR फाइल
अगर आप घर बैठे-बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफीशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। इसके बाद अपनी यूजर ID यानी पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड को वहां पर डाल कर लॉग इन करना होगा। फिर आपको इसके बाद ई फाइल मेन्यू पर जाना होगा और वहां पर ITR के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा। लास्ट में Continue पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें। फिर टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुल जाएगा जहां आपको अपने हिसाब से ऑप्शन को चुनना होगा। अब प्रीव्यू करके फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर OTP आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा।
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