कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कोई भी दिक्कत हुई तो बीमा कंपनी उठाएगी सारा खर्च, यह करता है IRDAI

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर लौट आई है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन अभियान (Corona Vaccine Campaign) में भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने साफ किया है कि कोविड-19 टीका लगने की वजह से अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है और वह अस्पताल में भर्ती होता है, तो इसका खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी को देना होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) ले रखा है और उसे टीका लगवाने के बाद किसी समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है तो बीमा कंपनी उसे अस्पताल के खर्चों की भरपाई या कैशलेस इलाज की सुविधा देने से मना नहीं कर सकती।
IRDAI ने एक बयान जारी कर कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं जिनसे इस बात को लेकर संदेह कायम हुआ है कि कोविड-19 टीकाकरण की वजह से किसी प्रतिकूल हालत में अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर होगा या नहीं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की हालत में भर्ती होने का खर्च स्वास्थ्य बीमा में कवर किया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनी ने जो पहले से नियम-शर्तें बता रखी होंगी, उन्हीं का पालन करना होगा।
हेल्थ वर्कर्स ने उठाए थे सवाल
कुछ हेल्थ वर्कर्स ने बीमा कंपनियों से सवाल किया था कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो क्या इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए इरडा ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सामान्य नियम व शर्तों के निर्देशानुसार ग्राहक क्लेम कर सकता है.
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