अगले महीने की इस तारीख से बीमा कंपनियां शुरू करेगी कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस, IRDA ने दिये आदेश

कोरोना वायरस के लगातार बढती मरीजों की संख्या को देखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से छोटी अवधि वाली मानक कोविड चिकित्सा बीमा पालिसी (COVID Insurance Policy) अथवा कोविड कवच बीमा (COVID Kanach Bima) पेश करने के आदेश दिये हैं। इरडा ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि बीमा पालिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में धारक की बीमा 50 हजार रुपये लेकर 5 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए। जिसके दायरे में प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का इलाज सुनिश्चित हो सके। उन्हें ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पडे।
इस नाम से आएंगे कोरोना की बीमा पॉलिसी
इरडा ने कोरोना बीमा पॉलिसी का नाम भी 'कोरोना कवच बीमा' रखने के आदेश दिये है। इंश्योरेंस कंपनियां इसके बाद अपना नाम जोड़ सकती हैं। वहीं इन बीमा उत्पादों के लिये एकल प्रीमियम भुगतान करना जरूरी होगा। इनके प्रीमियम पूरे देश में एक समान होने चाहिये। इलाके या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इन बीमा उत्पादों के लिये अलग-अलग प्रीमियम नहीं रखे जा सकते हैं।
कोरोना संक्रमण में मरीजों को इन खर्चों का मिलेगा बीमा कवर
IRDA के अनुसार, इन बीमा उत्पादों में कोविड के इलाज के साथ ही किसी अन्य पुरानी अथवा नई बीमारी के इलाज का खर्च भी शामिल होना चाहिये। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने, घर पर ही इलाज कराने, आयुष से उपचार करने तथा अस्पताल में भर्ती होने से पहले व बाद के खर्चों को कवर मिलेगा। नियामक ने कहा कि सामान्य व स्वास्थ्य बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के उत्पाद 10 जुलाई 2020 से पहले उपलब्ध करा दिये जाएंगे।
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