Loan Rules: लोन लेने वाले इंसान की हो जाए मौत, तब Bank उठाती हैं ये कदम

Loan Rules in Hindi: आर्थिक रुप से सहायता के लिए लोग अक्सर लोन (loans) का सहारा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसे किश्तों में बैंक को उस राशि का भुगतान करना होता है। लोन के किश्तों (installments) को जमा करने की भी एक समय सीमा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन राशि का भुगतान (depositing) करने से पहले ही लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? उस लोन की बकाया राशि को कौन बैंक में जमा करवाता है, बैंक की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। इस तरह के सभी सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा।
लोनधारक की मृत्यु होने के साथ ही लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या बैंक लोन की बकाया भुगतान राशि माफ कर देता है। इसका सीधा सा जवाब है, नहीं। बैंक तय नियमों के अनुसार उस राशि को वसूलता है। बैंक से हम पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन आदि ले सकते हैं। लोन के प्रकार के आधार पर ही लोन के नियम निर्धारित होते हैं। ऐसे में हम मृत्यु की स्थिति में बकाया लोन की राशि किसे जमा करने होती है, इसका भी लोनों के आधार पर ही समझेंगे।
होम लोन के नियम (Home Loan Terms)
होम लोन सिक्योर्ड लोन है और इसमें में को-एप्लिकेंट होता है। अगर कर्जदार की मृत्यु हो जाती है तो को-एप्लिकेंट को ही लोन की राशि का भुगतान करना होता है। कई बार होम लोन में घर की संपत्ति के कागजों को गिरवी रखा जाता हैं। मृत्यु की स्थिति में बैंक संपत्ति को बेचकर लोन का भुगतान कर देती है।
पर्सनल लोन के नियम (Personal Loan Terms)
पर्सनल लोन अनसेक्युर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इसमें लोनधारक की मृत्यु होने पर किसी भी व्यक्ति को लोन चुकाने के लिए मजबूर नहीं करता है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद बैंक लोन को भी खत्म कर देता है।
वाहन लोन के नियम (vehicle loan rules)
वाहन लोन सिक्योर्ड लोन है, इसमें लोनधारक की मृत्यु होने पर घरवालों से लोन की राशि का भुगतान करवाया जाता हैं। अगर घर वाले राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक कार को बेचकर राशि रकम की वसूली करता है।
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