महाराष्ट्र एफडीए ने Amazon और Flipkart को जारी किया नोटिस, जानें किस मामले पर की रोक लगाने की मांग

मुंबई। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर कोरोना काल में तो ई-कॉमर्स कंपनियों की डिमांड बहुत अधिक बढ़ी है। लेकिन जैसे-जैसे इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं कई मामलों में इन कंपनियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (Maharashtra Food and Drug Authority) ने ई-वाणज्यि कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट (E-Commerce companies Amazon and Flipkart) को नोटिस जारी किया है। मामला डॉक्टर की पर्ची के बिना कथित रूप से गर्भपात (abortion) की किट और गोलियां (Tablets) ऑनलाइन बेचने (Online Sell) के आरोप से जुड़ा है। बयान में कहा गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Cosmetics Act), 1940 बिना किसी prescription की ऐसी दवाओं के ऑनलाइन वितरण (online delivery) पर रोक लगाता है।
दवा विक्रेता ने की थी शिकायत
FDA को पुणे के एक दवा विक्रेता ने अवैध रूप से गर्भपात किट (Abortion Kit) और गोलियां बेचे जाने की शिकायत की थी और दावा किया था गर्भपात की दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री बिना किसी रोक टोक के हो रही है। शिकायत की पुष्टि के लिए अधिकारियों ने 34 ऑनलाइन websites को जांचा। उन्होंने खुद ग्राहक बनकर ऑनलाइन कंपनियों को Order किए। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर की पर्ची मांगे बिना Order को स्वीकार कर लिया।
ऐसे मामला हुआ उजागर
नकली ग्राहक बने FDA के अधिकारियों ने Amazon की वेबसाइट पर Abortion Kit मंगाने के दो ऑर्डर किए। पहले मामले में यूपी के आपूर्तिकर्ता ने आर्डर की डिलीवरी की जबकि दूसरे मामले में ओड़िशा के आपूर्तिकर्ता ने डॉक्टर की पर्ची के बिना Abortion Kit भेज दी।
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