सरकारी कर्मचारियों को राहत- केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ी सुविधा देने का किया ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने सरकारी कर्मचारियों (Govenment Employees) को पेंशन योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार के योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ लेने की छूट दे दी है। इसका फायदा अब 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है।
रेल मंडल के दो हजार से अधिक कर्मियों को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना से नए कर्मचारी भी अब पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकेंगे। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए इच्छुक कर्मियों को 31 मई तक आवेदन करने के लिए कहा है। इस योजना से रेल मंडल के दो हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिलेगा।
क्या था नई पेंशन स्कीम में
केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2004 के पहले भर्ती होने वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू की है और पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन काफी कम मिलेगी। देश भर के ट्रेड यूनियन ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने लिए आंदोलन चला रखा है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि काफी लोगों ने नौकरी के लिए एक अप्रैल 2004 से पहले आवेदन किया था, आवेदन करने के समय पुराने पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में दो साल का समय लगता है।
कैसे करना होगा आवेदन
एक अप्रैल 2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन करने वाले और जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2004 के बाद हुई है, वैसे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को अपने विभाग के कार्मिक शाखा को आवेदन देना होगा। इसमें नई पेंशन स्कीम को छोड़ने और पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का शपथ देना होगा। आवेदन देने के लिए अंतिम तारीख 30 मई 2021 निर्धारित है।
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