प्रॉडक्ट के बारे में ग्राहक को दी गलत जानकारी तो Consumer Protection Act 2019 के तहत मिलेगी कडी सजा, कल से प्रभावी होगा कानून

प्रॉडक्ट के बारे में ग्राहक को दी गलत जानकारी तो Consumer Protection Act 2019 के तहत मिलेगी कडी सजा, कल से प्रभावी होगा कानून
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कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते मार्च में प्रभावी नहीं किया जा सका था कानून

अब कंपनी से लेकर उसका विज्ञापन करने वाले सेलिब्रेटी ग्राहकों को भ्रामक जानकारी नहीं दे सकेंगे। ऐसा करने पर उन पर नये उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 (Consumer Protection Act 2019) के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। जिसके बाद किसी भी प्रॉडक्ट के बारे में गलत विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने से लेकर उसका विज्ञापन करने वाले पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके साथ ग्राहक किसी भी उपभोक्ता कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को 20 जुलाई से प्रभावी कर दिया जाएगा। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 (Consumer Protection Act 1986) की जगह लेगा।

सामान का विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता से लेकर क्रिकेटरों पर हो सकती है कार्रवाई

20 जुलाई 2020 से लागू होने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश इसकी तारीख को मार्च के लिए बढ़ा दिया गया था। इसकी वजह कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते इसकी तारीख आगे टल गई है। लेकिन अब इस कानून का 20 जुलाई से प्रभावहोना तय हो गया है। वही इस कानून में बदलावा जल्द से जल्द विवादों निपटाने से लेकर मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था करने के लिए शुरू किया गया है। वही इस कानून में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई अभिनेता, क्रिकेटर या कोई दूसरा सेलिब्रेटी किसी प्रॉडक्ट का विज्ञापन करता है और उसमें भ्रामक जानकारी दी जाती है। तो कंपनी के साथ ही वह भी जिम्मेदार होगा। ग्राहक उक्त विज्ञापन कर्ता के खिलाफ भी शिकायत दे सकता है। जिस पर कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहकों की विश्वयता में हुआ इजाफा

दावा किया जा रहा है कि देश में जुलाई में उपभोक्ता विश्वास (Consumer Confidence) में सुधार हुआ है। यह जानकारी मंथली रीफिनिटिव-इप्सास प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स (पीसीएसआई) से सामने आई है। इप्सास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के लिए उपभोक्ता भावना सूचकांक जुलाई 2020 में 2.6 प्रतिशत बढ़ गया है। जून में इसमें मामूली 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि अप्रैल और मई में इसमें भारी गिरावट आई थी।

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