EV Rules: 1 अक्टूबर से लागू होंगे कार-बाइक से जुड़े ये नए नियम, आप भी पढ़ें

EV Rules: 1 अक्टूबर से लागू होंगे कार-बाइक से जुड़े ये नए नियम, आप भी पढ़ें
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इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार ने इनकी सुरक्षा (EV safety) को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों को 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा।

EV battery safety standards: बीते एक साल के भीतर देश के अलग-अलग स्थानों से इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं के कारण भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बुरा असर देखने को मिला। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा (EV safety) को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन नियमों को 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Road Transport Ministry) ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों को शामिल किया है। आधिकारिक तौर पर जारी सूचना के मुताबिक, नए नियमों में बैटरी, ऑन-बोर्ड चार्ज और बैटरी पैक के डिजाइन में बदलाव किया गया है। साथ ही आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के खतरे को कम करने के लिए थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा को शामिल किया जाना है। परिवहन मंत्रालय की एक स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त 2022 को वाहन उद्योग मानक (AIS) 156 में संशोधन किए गए हैं।

इन गाड़ियों में लागू होंगे नए नियम

स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि नए सेफ्टी नियम इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन (इंजन) के साथ L श्रेणी के मोटर वाहनों के लिये विशिष्ट आवश्यकताएं और M श्रेणी व N श्रेणी के मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिये जरूरतें शामिल हैं। L श्रेणी के वाहनों में 4 से कम पहिये के वाहन आते हैं। M श्रेणी में कम से कम 4 पहिये के वाहन शामिल होते है, जिनका प्रयोग पैसेंजर गाड़ी की तरह किया जाता है। जबकि N श्रेणी के वाहनों में कम से कम 4 पहिये के वाहन आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल पैसेंजर के साथ-साथ सामान ले जाने के लिए भी किया जाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी जैसे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी।

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