Haryana Pension Yojana 2023: हरियाणा में बढ़ गई बुजुर्गों की पेंशन राशि, ऐसे करें फटाफट आवेदन

Haryana Old Age Scheme Yojana 2023: अपने बुढ़ापे के दिनों में हरियाणा प्रदेश के वृद्धजन बेहतर जीवनयापन कर सके, इसके लिए हरियाणा सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना लेकर आई। योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर मासिक पेंशन दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 के लिए आवश्यक पात्रता, दस्तावेज और कैसे आवेदन कर सकते हैं।
कुछ ही दिन पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये प्रति माह की वृद्धि का ऐलान किया। सीएम खट्टर ने कहा, हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि को 2500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2750 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि बजट प्रस्तावों में अकेले पेंशन के लिए 13000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
हरियाणा की वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता मापदंड
1. आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो और उसकी/उसकी पति/पत्नी के साथ-साथ सभी स्रोतों से उसकी आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
3. किसी भी सरकार या किसी संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
हरियाणा में पात्र लोग स्वंय ऑनलाइन और सीएससी सेंटर से वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको Saral पर लॉगिन आईडी बनाना होगा। इसके बाद Old Age Pension Yojana आवेदन फॉर्म को भरकर अपने नजदीकी डीएसडब्ल्यूओ कार्यालय या सरल सेवा केंद्र में जमा करना होगा। इसके अलावा आप सीधे अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्मेंट ऑफ हरियाणा पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
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