BH Number Plate: पुराने वाहनों में भी इस तरह लगवाएं BH सीरीज नंबर प्लेट, सरकार ने किए ये बदलाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट के रजिस्ट्रेशन मार्क संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब पुराने वाहनों में भी बीएच सीरीज का नंबर प्लेट (BH series number) लगाया जा सकेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोग भी अपनी गाड़ी पर BH नंबर प्लेट (BH number plate) लगा सकेंगे। बता दें की BH का संबंध भारत से है। इस नंबर प्लेट की खास बात यह है कि यह नंबर पूरे भारत में मान्य होता है। इसे राज्य के हिसाब से ट्रांसफर करने की आवश्कता नहीं पड़ती है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, BH श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए कई नियमों में संशोधन किया गया है। वर्तमान में नियमित पंजीकरण मार्क वाले वाहनों को भी BH सीरीज पंजीकरण मार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क और टैक्स को जमा करने के बाद बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र बना जा सकता है। इससे पहले, केवल नए वाहन ही बीएच सीरीज चिह्न का विकल्प चुन सकते थे। इसके अलावा मंत्रालय ने नियम 48 में एक संशोधन का भी प्रस्ताव किया है जिससे नागरिकों को निवास स्थान या कार्यस्थल पर बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा मिलेगी।
अब सरकारी संस्थानों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी बीएच नंबर सीरीज का नंबर ले सकेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को वर्किंग सर्टिफिकेट जमा करना होगा। एक आधिकारिक बयान में MoRTH ने कहा कि BH श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के कार्यान्वयन के दौरान BH श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अब बीएच नंबर कार वाले गाड़ी को बेचा भी जा सकता है। शर्त रहेगी की खरीदार व्यक्ति पात्र होना चाहिए। बता दें कि सरकार ने General Statutory Rule (GSR) 594(E) के तहत 26 अगस्त 2021 में एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था जो वाहन मालिकों को एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर पुनः पंजीकरण प्रक्रिया से मुक्त कर देगी।
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