31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, जानिए क्यों

खाते खुलवाने से लेकर टैक्स भरने के लिए आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज (Aadhar-Pan Card) आधार और पैन कार्ड है। जिसे सरकार लगातार लिंक कराने (Aadhar-Pan Link) की अपील कर रही है। इतना ही नहीं इसके लिए कई बार (Government Guideline) गाइडलाइन भी बदली जा चुकी हैं, लेकिन इस बार 31 मार्च तक आप ने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आप मुश्किल में पड सकते हैं। जी हां इसकी वजह आप का पैन कार्ड का निरस्त होना हो सकता है।
दरअसल, आयकर विभाग ने (Aadhar-Pan Link) आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानि CBDT ने इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो ऐसे में आयकर विभाग पैनेल्टी के साथ पैन कार्ड को निरस्त कर सकता है।
10 दिन के भीतर करा लें आधार को पैन से लिंक
अगर आप ने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द करा लें। इसके लिए आप के पास मात्र 10 दिन बचे हैं। 31 मार्च 2021 आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख है। इसके बाद विभाग पैन लिंक न कराने पर जुर्माना लगाने के साथ ही आप के पैन कार्ड को निरस्त कर सकता है। वहीं इसे लिंक कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से इसे आसानी लिंक कर सकते हैं। इतना ही नहीं मैसेज भेजकर भी आप अपने आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं।
ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
-आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं इसकी जांच के लिए आप आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाये।
-यहां बाएं में दिख रहे क्लिक लिंक के लिए आधार लिंक पर क्लिक करें।
-क्लिक करते ही नया पेज खुलने पर उसके ऊपर की तरफ हाइपरलिंक दिखाई देगा। यहां आधार लिंक के आवदेन की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
-यहां पर अपने आधार और पैन की डिटेल भर दें।
-इसके बाद आप जान सकते हैं कि आप को आधार पैन से लिंक है या नहीं।
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