अब 3 दिन बाद से पीएफ खाते से नहीं निकाल सकेंगे एडवांस, जानिए क्यों

देश में फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच नौकरी पेशा वर्ग को किसी तरह की समस्या न हो। इसके लिए (Finance Minister) वित्त मंत्री ने उन्हें पीएफ खाते से एडवांस रुपये निकालने की अनुमति दे दी थी। यह अनुमति 30 जून 2020 रखी थी। इस बीच देश के करोडों (PF Employees) पीएफ कर्मचारियों ने पैसे भी निकाले, लेकिन तीन दिन बाद वह अपने पीएफ खाते से एडवासं राशि नहीं निकाल सकेंगे। इसकी वजह 30 जून 2020 को इसका अंतिम होना है।
दरअसल, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पैसों की समस्या न हो, इसके लिए पीएफ खाते से रुपये निकालने की अनुमति दी है। रुपये का साधन न होने पर आप ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉल क्लेम (EPF Withdrawal Claim) कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपके पास तीन दिन ही बचे हैं। ईपीएफ अकाउंट में विड्रॉल क्लेम के बाद जरूरी सत्यापन किया जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं विड्रॉल क्लेम
पैसों की जरूरत होने पर अभी तीन दिनों तक आप (EPFO) ईपीएफओ में विड्रॉल क्लेम कर सकते हैं। आप इन स्पेप्स को फॉलो कर आगे बढ सकते हैं। इसके साथ ही क्लेम के लिए सबसे पहले आपका यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए। इसके साथ ही (Aadhar Verification) आधार वेरिफाइड हो और यूएएन के साथ लिंक करना होगा। वहीं तिसरा यूएएन से सही आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। इसी के बाद आप EPF नियमों के अनुसार, नौकरी के दौरान जमा की गई कुल रकम का 75% राशि या तीन महीने की बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ते के बारबार रकम निकाल सकते हैं। इसमें से जो भी रकम न्यूनतम होगी। वो आप को निकालने की अनुमति होगी। अगर आप दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहते हैं तो (PF Account) अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकते हैं।
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