PM Kisan: अगर हो जाए किसान योजना के लाभार्थी की मृत्यु तो किसे मिलेगा पैसा, जानें क्या कहता है सरकारी नियम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: मोदी सरकार (Modi government) ने साल 2019 में किसानों की आर्थिक रुप से मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरु की। इस योजना के लाभार्थी किसानों को एक साल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यानी की साल में 6 हजार रुपये किसानों के खाते में जमा होते हैं। खास बात यह है कि योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो योजना की राशि किसे दी जाती है। इस खबर में जानिए इस सवाल का जवाब...
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके वारिस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए वारिस को पीएम किसान सम्मान निधि की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद योजना के अंतर्गत आना पड़ेगा। लाभार्थी के मौत के बाद वारिस को किसान योजना के पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर वारिस सभी नियम और शर्तों पर खरा उतरता है तो उसे योजना के लाभ मिलेगा।
पीएम किसान योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Farmers Corner के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद New Farmer Registraion का ऑप्शन चुनें।
- आधार नंबर और कैप्चा कोर्ड भरें।
- फिर Click Here to Continue के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- पूछी गई सभी डिटेल्स को भरें।
- बैंक खाते से जुड़ी जानकारियों को सबमिट करें।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें।
- अब आपका योजना के तहत आवेदन पूरा हो जाएगा।
- इसके अलावा आप नजदीकी CSC सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
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