PM Kisan Yojana: अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे किसान योजना के 2000 रुपये! यहां जानिए नया नियम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: मोदी सरकार (Modi government) ने आर्थिक रुप से कमजोर किसान के लिए किसान योजना (Kisan scheme) की शुरुआत की थी। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये की राशि जमा की जाती है। निर्धारित समय के अनुसार, योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 31 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जमा होती है।
सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के नियमों में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं। इस बीच एक खबर तेजी से फैल रही है कि किसान योजना का फायदा पति और पत्नी दोनों को मिलेगा। योजना के तय नियमों के मुताबिक, पति-पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही योजना के तहत 2000 रुपये की राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उसे फर्जी घोषित किया जाएगा। साथ ही सरकार अभी तक प्राप्त राशि को भी वापस वसूलेगी। अगर पति-पत्नी दोनों ही किसान हैं तो फिर भी योजना का लाभ एक ही को मिलेगा। योजना में एक किसान परिवार से एक ही व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है।
किसान योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें
अगर किसान परिवार को कोई भी सदस्य टैक्स देता है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कोई किसान किसी दूसरे किसान के खेत लेकर खेती करता है तो वो भी योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता है। किसान या उसके परिवार का कोई अन्य किसी भी संवैधानिक पद पर है तो उसे भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जमीन का मालिक सरकारी कर्मचारी हो या रिटायर हो चुका हो, सांसद, विधायक, मंत्री हो या रह चुका हो तो वह भी किसान योजना के लिए अपात्र होगा। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं।
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