44 लाख श्रमिकों को हर माह 3000 रुपये पेंशन देगी मोदी सरकार, ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच उद्योग पतियों से लेकर सबसे ज्यादा नुकसान श्रमिक मजदूरों का हुआ है। वहीं जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे किसान, रेहडी पटरी समेत अन्य छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में अपने रिटायरमेंट उम्र यानि 60 साल पर ऐसे लोगों को खाने पीने के लिए आर्थिक समस्या से न जुझना पडे। इसके लिए मोदी सरकार ने पीएम-श्रमयोगी मानधन स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan) शुरू की है। जिसमें अब तक करीब 44 लाख से भी ज्यादा (Registration) श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होते ही हर महीने सरकार 3000 रुपये पेंशन देगी। इतना ही नहीं अगर पेंशन पाने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आधी पेंशन धनराशि उसके जीवनसाथी को दी जाएगी।
डेढ साल पहले पीएम मोदी ने इस योजना का किया था शुभांरभ
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब डेढ वर्ष पूर्व 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी 2019 में ही शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार की यह योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम (Pension Scheme) में से एक है। वहीं किसी भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC),कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के सदस्य व इनकम टैक्स पेयर्स इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं यह स्कीम महीने में 15000 रुपये से कम कमाने वालों के लिए है। यह योजना देश के 42 करोड़ कामगारों के लिए शुरू की गई है। हालांकि इनमें से अब तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 44 लाख लोगों ने किया है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर श्रमिक मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन
केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन स्कीम में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हरियाणा के श्रमिकों ने कराया है। अब तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले हरियाणा के श्रमिकों की संख्या 8,01,580 पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 6,02,533 श्रमिक इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसके बाद तीसरा नंबर महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का है। वहीं इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, IFSC नंबर के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। वहीं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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