इस माह की आखिरी तारीख तक पीपीएफ और सुकन्या योजना खाते में जमा कर दें रुपये, नहीं तो लग जाएगी पेनल्टी

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) और लॉकडाउन के चलते सरकार ने (PPF and Sukanya Samriddhi Yojana) पीपीएफ और सुकन्या योजना खाते में रुपये जमा करने की आखिरी तारीख मार्च से 3 माह बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि इस वित्त वर्ष मार्च की जगह 30 जून तक सुकन्या खाते या (PPF Account) खाता धारक रुपये जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ने इस माह भी रुपये जमा नहीं कराये तो आप को इस पर फाइन देना पडा सकता है। यानि 30 जून के बाद इन खातों में रुपये जमा कराने पर अकाउंट होल्डर को पेनल्टी देनी पड सकती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स में छूट का भी नुकसान हो सकता है।
वित्तीय वर्ष में पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट में इतने रुपये जमा करना जरूरी
दरअसल, किसी भी वित्तीय वर्ष में (PPF and Sukanya Samriddhi Yojana) पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में कम से कम में 500 और 250 रुपये जमा करने बहुत ही जरूरी है। ऐसा करना पर अगले वित्त वर्ष इन (Account Holder's) अकाउंट होल्डर्स पर बैंक 50 रुपये की पेनल्टी भी लगा सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ और छोटी बचत स्कीमों में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 थी। इसमें आखिरी तारीख तक रुपया जमा न करने पर जुर्माना लग जाता है।
सिर्फ इतने रुपये कर सकते हैं जमा
वहीं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुले खाते में आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर भूल से आप ने तय सीमा से अधिक रुपया जमा कर भी दिया है। तो वह राशि वापस लौटा दी जाती है।
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