PPF और Sukanya Samriddhi Scheme में सिर्फ 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं रुपये, तभी मिलेगी टैक्स में छूट

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Scheme) सहित कई छोटी बचत योजनाओं (small savings schemes) में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। यह छूट हर वित्त वर्ष यानि 31 मार्च तक रुपया जमा कराने पर मिलती थी, लेकिन इस वित्त वर्ष कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने इस समय सीमा को बढाकर 31 जुलाई कर दिया था। जिसके बाद सरकार ने पीपीएफ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की आखिरी तारीख दी गई है।
यह मिलता है फायदा
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए सभी निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया है। इसमें धारा 80C (PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (Donation) आदि शामिल हैं। डाक विभाग ने कहा कि सब्सक्राइबर्स जिसका (PPF Account) पीपीएफ खाते एक्सटेंशन फॉर्म जमा करने की समय सीमा परिपक्वता के बाद एक साल के ग्रेस पीरियड (Grass Period) के साथ लॉकडाउन में जमा करने थे, वो 31 जुलाई तक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए एक्सटेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं. आगे कहा है कि जब लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। तब (PPF Extension Form) पीपीएफ एक्सटेंशन फॉर्म की ऑरिजनल कॉपी संबंधित ऑपरेटिंग एजेंसी को प्रस्तुत की जा सकती है।
31 जुलाई तक खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खाता
सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की भी घोषणा की है। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है, जिनकी उम्र 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष पूरी हो चुकी है। इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण(Sukanya Samriddhi Account) सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके थे।
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