RBI ने लेनदेन का किया बड़ा फैसला! अब इस तरह से ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे ग्राहक

RBI ने लेनदेन का किया बड़ा फैसला! अब इस तरह से ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे ग्राहक
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment Limit) को लेकर रूपरेखा जारी की है।

देश में अधिकतर लोगों का रूख डिजिटल लेनदेन (Digital Payment) की ओर बढ़ गया है। हालांकि, इस तरह की पेमेंट (Payment) करने के लिए अच्छे इंटरनेट स्पीड (Best Internet Speed) और नेटवर्क की खास जरूरत होती है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कई बार डिजिटल लेनदेन (Digital Payment Process) करने में समस्याओं का सामना कर पड़ता है। जिसका कारण इंटरनेट की कम स्पीड या नेटवर्क का गायब होना हो सकता है। वहीं, अब इन क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को ऑफलाइन (Offline Payment) तरीके से किया जा सकता है।

बीते सोमवार 03 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment Limit) को लेकर रूपरेखा जारी की है। जिसके अनुसार रोजाना 200 रुपये तक ऑफलाइन लेनदेन किया जा सकेगा। ऐसे में ये कुल मिलाकर 2000 रुपये तक की पेमेंट हो सकती है।

क्या है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट?

ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट में इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे में बिना इंटरनेट होने पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन होते हुए भी आप किसी भी चैनल या साधन से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें वॉलेट, कार्ड, मोबाइल डिवाइस का आमने-सामने इस्तेमाल कर पेमेंट कर सकते हैं।

AFA की भी नहीं जरूरत

आरबीआई का कहना है कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की जरूरत नहीं होगी। इन लेनदेन में कस्टमर के फोन पर अलर्ट SMS या ई-मेल आएगा, जिसके जरिए पेमेंट पूरी हो सकेगी। लेनदेन के लिए प्रति 200 रुपये तक की सीमा तय की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ये भी कहा कि कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाएगा। साथ ही कहा कि पेमेंट करने का ऑफलाइन तरीक कस्टमर की मंजूरी के बाद ही उपलब्ध किया जाएगा। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना से कस्टमर्स को प्रावधानों के तहत सुरक्षा और शिकायत निवारण का सहारा मिलेगा।

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