आरबीआई Aditya Birla Idea Payments Bank से लेन देन करने पर लगाई रोक, जानिए ये है वजह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिड़ला ग्रुप के आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैकिंग लाइसेंस गुरुवार को निरस्त कर दिया। अब रिजर्व बैंक ने आम से लेकर कारोबारियों को आइडिया पेमेंट्स बैंक से किसी भी तरह की बैकिंग या लेन देन करने से रोक दिया है। इसकी वजह आदित्य बिड़ला की आइडिया पेमेंट्स बैंक (Aditya Birla Idea Payments Bank) का बैकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग दर्जा खत्म करना है। अब यह कंपनी बैकिंग क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई गतिविधी नहीं कर सकेंगी।
दरअसल, जुलाई 2019 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) ने शेयर बाजार को आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का परिचालन बंद करने की जानकारी दी थी। इसकी वजह आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक को बैकिंग कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना बताया था। इसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया था। वहीं बता दें कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने अप्रैल 2017 में बैंकिेग कंपनी के तौर पर काम करने का लाइसेंस दिया था। इसने 22 फरवरी 2018 को अपना परिचालन शुरू किया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद से ही कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया। इसके चलते कंपनी ने बैकिंग लाइसेंस मिलने के डेढ साल बाद ही इसे बंद करने की गुहार लगाई थी।
आदित्य आइडिया पेमेंट्स बैंक ने नवंबर 2019 में में रिजर्व बैंक के पास एप्लिकेशन दी थी। जिसके बाद आरबीआई ने कहा था कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करना चाहता है। इसके आवेदन पर ही इसको बंद करने की तरफ करम बढाया जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा था कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिेग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। यह व्यवस्था 28 जुलाई 2020 से प्रभावी में आ गयी है।
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