RBI ने इस सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद, जानें जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा?

RBI ने इस सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद, जानें जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा?
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बैंक की जो वित्तीय स्थिति है, उससे वह वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश सोमवार को कारोबार समाप्त होने के समय से प्रभाव में आया है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक (Shivajirao Bhosale Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द (License Cancel) कर दिया है। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

इसमें कहा गया है कि बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार 98 प्रतिशत जमाकर्ताओं (Depositors) को जमा बीमा (deposit Insurance) और ऋण गारंटी निगम (Credit Guarantee Corporation) से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं हैं और साथ ही यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।

बैंक की जो वित्तीय स्थिति है, उससे वह वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश सोमवार को कारोबार समाप्त होने के समय से प्रभाव में आया है। महाराष्ट्र सहकारी समिति पंजीयक से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने को लेकर आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। इस बैंक को रद करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है।

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