RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, जानें ग्राहकों के पैसों का क्या होगा...

RBI का बड़ा फैसला, अब इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, जानें ग्राहकों के पैसों का क्या होगा...
X
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कर्नाटक को एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के बागलकोट के मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड (Mudhol Co-operative Bank) ने कैंसिल करने का फैसला किया है। इस कार्रवाई के बाद अकाउंट होल्डर्स पैसे निकाले और जमा नहीं कर सकेंगे।

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

आपको बता दें कि DICGC के तहत ग्राहकों को अलग-अलग तरह के स्कीम पर लाभ मिलता है। इसमें आपको सेविंग खाते, एफडी स्कीम, चालू खाते आदि स्कीम पर आपको इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इस बीमा स्कीम का लाभ कमर्शियल बैंकों (Commercial Bank) के साथ-साथ राज्य और केंद्रीय सरकारी बैकों में इस बीमा की सुविधा मिलती है।

आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का डिपॉजिट बैंक में है तो वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC के तहत बीमा रकम ले सकते हैं। नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम देने का नियम है।

जानिए किन परिस्थितियों में RBI रद्द करता है लाइसेंस:-

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22(4) में बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की चर्चा है। उसी दारा के अनुसार RBI किसी बैंकिंग कंपनी को दिए गए लाइसेंस के रद्द कर सकता है। वहीं विनियमन अधिनियम की धारा 38 में बैंको को बंद करने पर चर्चा की गई है। यदि बैंक अपने लोन का भुगतान करने में समर्थ नहीं होती तो RBI उसे बंद कर देती है।

Tags

Next Story