RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर इन चार बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा इसका असर

मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना समेत चार सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन (violation of rules) करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्यों लगाया गया जुर्माना?
RBI के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानें' से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है। जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को 'जमा पर ब्याज दर' पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है।
इसलिए भी किया गया दंडित
RBI ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और 'धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र' के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को 'जमाओं पर ब्याज दर' और 'जमा खातों के रखरखाव' के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है। आरबीआई ने बैंकों पर लगाए जुर्माने को लेकर कहा कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है। बता दें कि आरबीआई ने अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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