RBI ने SBI समेत 14 बैंकों पर लगाया करोड़ों रुपये का जुर्माना, इन प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे बैंक

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने विभिन्न नियामकीय नियमों के उल्लंघन (violation of rules) के लिए भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda), इंडसइंड बैंक (Indusind Bank), बंधन बैंक (Bandhan Bank) और 10 अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऋण से संबंधित मुद्दा भी शामिल है। आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए कुल 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इन सभी बैंकों में से सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना Bank Of Baroda पर लगाया गया है।
RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंधन बैंक (Bandhan Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India), क्रेडिट सइस एजी (Credit Suisse), इंडियन बैंक (Indian Bank), इंडसइंड बैंक (Indusind Bank), कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank), करुड़ वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank), पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sindh Bank), साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank), जम्मू-कश्मीर बैंक (Jammu-Kashmir) और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank) पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनियों के खातों की जांच में सामने आए तथ्य
रिजर्व बैंक ने कहा कि एक समूह की कंपनियों के अकाउंट की जांचों के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं। वहीं बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। बैंकों को इस विषय में नोटिस भी जारी किया गया था। कुल 14 बैंकों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है।
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