RBI ने धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपये और इस सहकारी बैंक पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्यों की गई कार्रवाई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of india) ने कहा कि उसने धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlakshmi bank) पर 'जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना' से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। RBI ने साथ ही गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक (Multi State Primary Co-Operative Bank) पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
RBI ने एक बयान में कहा कि धनलक्ष्मी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम (banking regulation act), 1949 की एक धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर (NE) और मध्य पूर्वी (EC) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला। रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने या उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई और इसलिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि, यह जोड़ा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है।
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