रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Credit और Debit Card के इस्तेमाल में किये 4 बड़े बदलाव, इस दिन से होंगे लागू

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Credit और Debit Card के इस्तेमाल में किये 4 बड़े बदलाव, इस दिन से होंगे लागू
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डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल से लेकर ऑनलाइन लेन देन के लिए बैंक से लेनी होगी अनुमति।

अगर आप भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसकी वजह खबर में (RBI) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलावों की देना है। जी हां RBI की सालाना रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में डेबिट यानी एटीएम और क्रेडिट कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रिज़र्व बैंक कार्ड से लेनदेन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत आरबीआई ने बैंकों को एटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देते समय (Account Holder's) अकाउंट होल्डर्स को सिर्फ यही सुविधा देने की बात कहीं हैं। इतना ही नहीं जो लोग इंटरनेशनल लेन देन, ऑनलाइन बैकिंग या कार्ड के दूसरे इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इसके लिए बैंक से परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद उनके कार्ड पर वह सर्विस एक्टिव कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नये नियम जनवरी में जारी किये थे, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। अब इन्हें 30 सितंबर 2020 से लागू किया जा सकता है।

RBI की तरफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड में किये गये हैं यह बदलाव

-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बैंकों को सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन की परमिशन देने के लिए कहा है। इसके साथ ही एटीएम मशीन से पैसे निकालने से लेकर विदेशी ट्रांजेक्शन के लिए अनुमति न देने के आदेश दिये हैं।

-इंटरनेशनल लेने या ऑनलाइन व कॉन्टैक्टलैस कार्ड लेन देन के लिए भी अब ग्राहकों को पहले बैंक से अनुमति लेनी होगी। इसी के बाद वह इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे।

-खाता धारक अब कभी भी अपने हिसाब से 24 घंटे 7 दिन में आसानी से अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं।

-इसके साथ ही ग्राहक को कौन सी सर्विस लेनी है और कौन सी डीएक्टिवेट करनी है। यह फैसला खुद ग्राहक कर सकते हैं।

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