RBI ने ICICI Bank पर लगाया तीन करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्यों चुकानी पड़ेगी बैंक को इतनी बड़ी रकम

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने कुछ दिशा निर्देशों (Guidelines) के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना (Fine Of Three Crore Rupees) लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टरन सर्कुलर (Masteron circular) में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI Bank पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी बीच आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) में दायर सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उसपर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पष्ट मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है।
उधर, टी रविशंकर बने RBI के नए डिप्टी गवर्नर
टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। रविशंकर आरबीआई के चार डिप्टी गवर्न स्तर के अधिकारियों में एक होंगे। बीपी कानूनगो के दो अपैल को सेवानिवृत्त होने के बाद से डिप्टी गवर्नर का चौथा पद खाली था। कानूनगो एक साल सेवा विस्तार के बार सेवानिवृत्त हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शनिवार को रविशंकर की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वह कानूनगो के विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं जो फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और लोखिम निगरानी के प्रभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
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