अगर आपका भी है इस बैंक में खाता तो पढ़े ये खबर, नहीं निकाल सकेंगे 15,000 से ज्यादा की रकम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक (Co-operative Bank) पर कई तरह की रोक लगा दी है। RBI का कहना है की सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से इस कदम को उठाया गया है। इन पाबंदियों के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से 15 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा इस रोक के बाद रायगढ़ सहकारी बैंक RBI की मंजूरी के बिना लोन भी नहीं दे सकेगा। साथ ही बैंक पर और भी बहुत से पाबंदिया लगी है। जिसमें सहकारी बैंक अब न तो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है और न ही ग्राहकों से नया डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है।
RBI ने अपने एक बयान में कहा कि इस बैंक के ग्राहक अपने बचत और चालू खातों से 15,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। सहकारी बैंक पर ये रोक अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी। RBI ने बैंक पर रोक लगाने के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इसका मतलब बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है। RBI के इस आदेश के बाद सहकारी बैंक के ग्राहकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता हैं।
इन बैंको पर लगा था जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी नियमों के पालन में अनदेखी करने के चक्कर में 2 बड़े बैंको और 4 सहकारी बैंको पर जुर्माना लगाया था। ये 2 बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) थे। कोटक 'द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014' से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन और कस्टमर प्रोटेक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों की अनदेखी के चलते लगभग 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा। तो वहीं इंडसइंड बैंक पर KYC के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
इन सहकारी बैंक पर लगा था जुर्माना
जिन सहकारी बैंको पर जुर्माना लगा था। उनमें नव जीवन सहकारी बैंक, ढकुरिया सहकारी बैंक लिमिटेड; कोलकाता, बलांगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड; बलांगीर, और पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पलानी शामिल हैं।
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