Traffic Rule: अब कार की पिछली सीट पर बैठकर नहीं लगाई बेल्ट तो बजेगा Alarm, नितिन गडकरी ने उठाया यह बड़ा कदम

Traffic Rule: अब कार की पिछली सीट पर बैठकर नहीं लगाई बेल्ट तो बजेगा Alarm, नितिन गडकरी ने उठाया यह बड़ा कदम
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जल्द ही कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाने का अनिवार्य नियम आने वाला है। सरकार की ओर से इसको लेकर तैयारियां भी शुरु कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) कार की पिछली सीट बेल्ट (rear seat belts rule) लगाने के नियम को अनिवार्य करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं।

Rear Seat Belt Alarm System: सरकार जल्द ही गाड़ियों से जु़ड़ा एक नया नियम लेकर आने वाली है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की कार एक्सीडेंट (accident) में मौत के बाद से ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) कार की पिछली सीट पर बेल्ट (rear seat belts rule) लगाने के नियमों को अनिवार्य करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से रियर सीट बेल्ट अलार्म (rear seat belt alarm) को गाड़ियों में अनिवार्य रुप से लगाने का नियम बनाने के लिए ड्राफ्ट नोटिस जारी कर दिया है। मंत्रालय इस मसौदा पर अब लोगों से राय ले रहा है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 5 अक्टूबर तक सार्वजनिक टिप्पणियां देने को कहा गया है। पब्लिक की प्रतिक्रिया के आधार पर ड्राफ्ट में बदलाव किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस नियम को लाने जा रही है। सरकार के नोटिस के मुताबिक, यह नियम M और N कैटेगरी के गाड़ियों पर लागू होगा। कुछ समय पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि उनके मंत्रालय का साल 2024 तक रोड एक्सीडेंट के मामलों को आधा करना है। कई शहरों में पिछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान भी किए जा रहे हैं।

सीट बेल्ट लगाने का ट्रैफिक नियम (seat belt traffic rules)

आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि भारत में कई सालों से ही पिछली सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य नियम है। देश में साल 1993 से ही गाड़ी के ड्राइवर और अगली सीट पर बैठा यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाने का अनिवार्य नियम लागू है। सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अक्टूबर 2002 में सरकार ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाने का नियम अनिवार्य कर दिया, लेकिन भारत में इस नियमों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। इसी को देखते हुए साल 2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। हालाकि, अभी भी इस नियम का अधिकतर यात्री पालन नहीं करते हैं। नियम का सख्ती से पालन हो, इसी को देखते हुए अब सरकार रियर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को लेकर आ रही है।

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