Saral Pension Yojana : 1 अप्रैल से शुरू हो रही है सरल पेंशन योजना, 100 परसेंट की वापसी के साथ मैच्योरिटी का भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। अगर आप पेंशन पॉलिसी (Pension Policy) लेने का सोच रहे हैं जो आपको बुढ़ापे में काम आए और आपका जीवन मजे से गुजरे तो हम आपको एक नई पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक अप्रैल से सरकारी बीमा नियामक संस्था इरडा (IRDAI) ने देश की सभी बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना (saral pension yojana) शुरू करने का निर्देश दिया है। यह पेंशन योजना 1 अप्रैल से अनिवार्य हो जाएंगी। IRDAI ने बताया है कि जो लोग यह पेंशन योजना लेंगे उन्हें मैच्योरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि 100 परसेंट तक खरीद मूल्य की वापसी दी जाएगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह योजना पूरी जिंदगी के लिए होगी।
क्या है योजना और कैसे मिलेगा लाभ
IRDAI के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सरल पेंशन योजना में न्यूनतम वार्षिकी (Annuity) राशि 1 हजार रुपये प्रति महीने, 3 हजार रुपये प्रति तिमाही, 6 हजार रुपये प्रति छमाही या फिर 12 हजार रुपये सालाना होगी। IRDAI ने कहा है कि सामान्य सुविधाओं और मानक नियमों और शर्तों के साथ व्यक्तिगत तत्काल एन्यूटी लॉन्च करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRDAI की इस पहल से उपभोक्ताओं के लिए प्लान का चुनाव करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। IRDAI की गाइडलाइंस के मुताबिक पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है।
दो तरह के दिए जाएंगे एन्युटी प्लान
इस योजना के तहत दो तरह के एन्युटी प्लान दिए जाएंगे। इस पेंशन प्लान को बहुत ही आसान रखने की कोशिश की गई है ताकि इसे समझना आसान रहे। IRDAI ने 25 जनवरी को सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत सभी इंश्योरेंस कंपनियां 1 अप्रैल 2021 या उससे पहले सरल पेंशन योजना के नाम से एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बाजार में लाएंगी। सभी इंश्योरेंस कंपनियों की पेंशन की रेट अलग-अलग हो सकती है लेकिन इस पेंशन का नाम सरल पेंशन ही होगा। इसके आगे जिस कंपनी की पॉलिसी लेंगे, उस कंपनी का नाम लग जाएगा।
क्या हैं इस योजना के फायदे
IRDAI के मुताबिक सरल पेंशन प्लान में जितना पैसा आप निवेश करेंगे, उतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा एन्युटी का फायदा भी मिलेगा। ग्राहक को जीवन भर Annuity का फायदा मिलता रहेगा और उसके निधन के बाद जीवनसाथी को उसकी मृत्यु तक एन्युटी मिलती रहेगी। इसके बाद पति या पत्नी की मृत्यु पर कानूनी वारिस को खरीद मूल्य यानी 100 फीसदी राशि वापस मिल जाएगी।
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