SBI Bank ने अब ग्राहकों के लिए बैकिंग का बदला ये बड़ा नियम, 1 अक्टूबर से होगा अप्लाई

देश के सबसे बड़े सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI Bank) ने अपने यूजर्स के लिए अहम जानकारी ट्वीट पर साझा की है। जिसका असर बैंक के यूजर्स पर साफ तौर पर पडेगा। इसकी वजह बैंक द्वारा बैकिंग से जुड़े एक नियम में बदलाव करना है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। दरअसल यह नियम विदेश पैसे भेजने पर (Tax) टैक्स वसूलने से जुड़ा है। अगर आप एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं। और आपका बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। जिन्हें आप पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो भेजे जाने वाली उक्त रकम पर अब आप को 5 प्रतिशत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) देना पडेगा।
इतने पैसे भेजने पर नहीं लगेगा टीसीएस
दरअसल, फाइनेंस एक्ट, 2020 के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा। यह बैंक वसूलेगा। वहीं सरकार ने कुछ छूट भी दी है, जिसके तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 लाख रुपये या इससे कम पैसे भेजते हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। इसके साथ ही यह नियम टूर पैकेज के लिए विदेश भेजे जाने वाली रकम पर भी लागू होगा।
विदेश भेजी जाने वाली 7 लाख रुपये पर सरकार नहीं लेगी टीसीएस
बता दें कि अगर आप किसी भी देश में 7 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करते हैं। यानि आप ट्रांसफर करते हैं तो सरकार आप से टीसीएस नहीं वसूलेगी। हालांकि इससे ज्यादा रकम होने पर सरकार इस पर टीसीएस वसूली करेगी। वहीं सिर्फ टूर पैकेज के मामले में सात लाख या इससे भी ज्यादा रकम को भेजने पर इस छूट के दायरे में रखा गया है। इस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा।
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