Challan: कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने वालों का चालान शुरू, दिल्ली पुलिस इतना वसूल रही जुर्माना

अगर आप भी कार के पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करते समय सीट बेल्ट (seat belt) नहीं लगाते हैं तो सावधान हो जाइये। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की कार एक्सीडेंट (car accident) में मौत होने के बाद से कार के पीछे की सीट बेल्ट लगाने के नियम को पुलिस सख्ती से लागू करवा रही है। राजधानी दिल्ली में तो ट्रैफिक पुलिस (Delhi traffic police) के द्वारा चालान करना भी शुरु कर दिया है।
दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस अधिकारी की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बुधवार के दिन राजधानी दिल्ली में नई पहल शुरु करते हुए स्पेशल ड्राइव के तहत कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले 17 लोगों का चालान (challan) काटा गया। पुलिस ने बताया कि इन सभी लोगों का मोटर वाहन अधिनियम (otor Vehicles Act) की धारा 194B के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से चालान किया गया हैं। सभी से जुर्माने के तौर पर 1000-1000 रुपये की राशि ली गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आलाप पटेल ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने के महत्व को लेकर जागरुक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नियमों के तहत चालान भी किए जा रहे हैं।
सीट बेल्ट से जुड़ा ट्रैफिक नियम (seat belt traffic rules)
देश में साल 1993 से ही गाड़ी के ड्राइवर और अगली सीट पर बैठा यात्री के लिए सीट बेल्ट लगाने का अनिवार्य नियम लागू है। सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अक्टूबर 2002 में सरकार ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाने का अनिवार्य नियम कर दिया। लेकिन भारत में इस नियमों को गंभीरता से नही लिया जा रहा था। इसी को देखते हुए साल 2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नही लगाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। हालाकि, अभी भी इस नियम का अधिकतर यात्री पालन नहीं करते हैं। नियम का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर अब सरकार सीट बेल्ट अलार्म का नियम लाने जा रही है।
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