Challan: हेलमेट पहनने के बाद भी कट रहा 2000 रुपये का चालान, जाने Traffic का नया नियम

Helmet Challan Rules: बाइक या स्कूटर (bike or scooter) को चलाते समय हेलमेट (Helmet) का इस्तेमाल करना होता है, यह ट्रैफिक का एक सामान्य नियम (general rule of traffic) है। यकीनन इस ट्रैफिक रूल (traffic rule) के बारे में आपको भी जानकारी होगी। बिना हेलेमेट के दोपहिया वाहन (two wheeler traffic rule) चलाने पर चालान काटा जाता है। लेकिन क्या आप जानते है कि हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान कट सकता है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको हेलमेट से जुड़ा एक जरुरी ट्रैफिक नियम के बारे में बताएंगे।
दरअसल, ट्रैफिक रूल्स में हेलमेट और उसे सही तरीके पहनने के नियमों का भी जिक्र किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की स्ट्रिप (helmet strip) नही बांधने पर 194D MVA के तहत 1000 रुपये को चालान कट सकता है। साथ ही अगर चालक का हेलमेट BIS रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है, ऐसी स्थिति में भी 1000 रुपये के चालान का प्रावधान है। यानी अगर आपने बाइक चलाते समय हेलमेट पहना भी है तो आपका 2000 रुपए का चालान कटने की संभावना बन सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही समय पहले सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे। अब जब भी आप हेलमेट खरीदने जाएं तो BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही खरीदे।
चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी कटेगा चालान
मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के मुताबिक, कोई भी ड्राइवर दुपहिया वाहन चलाते समय चप्पल का इस्तेमाल नही कर सकता है। अगर कोई चालक चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटी चलाता है तो उसका नियमों के तहत 1000 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है।
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