अब गाड़ी में भूलकर भी न दें अंजान शख्स को लिफ्ट, सीधा कटेगा इतने का चालान, होगी कानूनी कार्यवाई

Traffic Challan Rules: सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपसे भी किसी न किसी ने लिफ्ट मांगी ही होगी। गाड़ी में जगह होने पर आपने अंजान व्यक्ति को लिफ्ट दे भी दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है? यहां तक की आपका चालान (challan) भी कट सकता है। किसी भी अंजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना एक कानूनी अपराध है, ऐसा करने पर आपके ऊपर कानूनी कार्यवाई (legal action) भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी न हो तो आप इस रिपोर्ट को सावधानी के साथ पढ़ लीजिए।
मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 (Motor Vehicle Act 66/192) के अंतर्गत किसी अंजान व्यक्ति को अपनी निजी गाड़ी में लिफ्ट देना गैरकानूनी (illegal) है। ऐसा करने वाले वाहन चालक का एक्ट के तहत 2000 हजार रुपये का चालान कट सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राइवेट गाड़ी वाले लोग किसी भी शख्स को लिफ्ट नहीं दे सकते हैं। इसकी अनुमति केवल कमर्शियल गाड़ियों को ही दिया जाती है। सौ बात की एक बात यह है कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं।
मुंबई में कटा चालान, वायरल हुआ मामला
हाल ही में मायानगरी मुंबई से एक दिलचस्प मामला सामने आया। यहां एक कार चालक से सड़क पर एक अंजान व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी। कार चालक ने उस शख्स को कार में बैठा लिया। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोका और कार के दस्तावेजों को चेक किया। चेकिंग के दौरान पता चला कि यह एक प्राइवेट नंबर की गाड़ी है। पुलिस ने कार चालक से पीछे की सीट पर बैठे शख्स के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह उस आदमी को नहीं जानता है, उसने लिफ्ट मांगी तो उसे कार में बैठा लिया। अंजान शख्स को कार में बैठाने को लेकर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत कार चालाक का 2000 रुपये का चालान काट दिया। इसके बाद यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। लोगों ने चालान काटने के इस मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी।
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