अमेरिका ने कुछ एच-1बी वीजा चाहने वालों को फिर से आवेदन करने की अनुमति दी, भारतीयों को ऐसे मिलेगा फायदा

वाशिंगटन। अमेरिका में ऐसे विदेशी अतिथि कर्मचारी एच-1बी वीजा (H-1B Visa) के लिए फिर से आवेदन (application) कर सकेंगे, जिनके आवेदन को प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पर आधारित होने के कारण खारिज कर दिया गया था। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (United States Citizenship and Immigration Services) के अनुसार ऐसे लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं, जिनकी Application केवल इसलिए खारिज कर दिए गए हैं या प्रशासनिक रूप से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अनुरोधित प्रारंभ तिथि एक अक्टूबर 2020 के बाद थी।
क्या है एच-1बी वीजा प्रक्रिया?
H-1B Visa एक गैर-अप्रवासी वीजा है जिसकी मदद से अमेरिकी कंपनियां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशिष्ट पेशों में विदेशी कर्मियों को नौकरियों पर रखती हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों लोगों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर करती है। यूएससीआईएस ने बुधवार को कहा कि यदि आपकी वित्त वर्ष 2021 की याचिका को इसलिए पूरी तरह से खारिज या प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपकी याचिका प्रारंभिक पंजीकरण अवधि के दौरान जमा किए गए पंजीकरण पर आधारित थी, लेकिन आपने एक अक्टूबर 2020 के बाद किसी प्रारंभ तिथि का अनुरोध किया था, तो आप पहले से दायर याचिका को फिर से जमा कर सकते हैं। USCIC ने कहा कि इन याचिकाओं को एक अक्टूबर 2021 से पहले जमा किया जा सकता है।
अब ये है प्रक्रिया
यूएससीआईएस (USCIS) ने कहा कि अगर आपकी वित्त वर्ष 2021 की याचिका को इसलिए पूरी तरह से खारिज या प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपकी याचिका शुरुआती रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान जमा किए गए रजिस्ट्रेशन पर आधारित थी, लेकिन आपने 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी शुरुआती तारीख का अनुरोध किया था, तो आप पहले से दायर याचिका को फिर से जमा कर सकते हैं।
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