राशन कार्ड सरेंडर रिकवरी की उड़ रही अफवाह, सरकार ने बताए ये हैं नियम

उत्तर प्रदेश में इन दिनों राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर बड़ी उहा पोह बनी हुई है, लोग घंटों लाइनों में लगकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर (Ration Card Surrender) कर रहे हैं। इसकी वजह कुछ भ्रामक खबरों का फैलाया जाना है। यह खबरें सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच जमकर चल रही है। इसी को देखते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त ने राशन और कार्ड को सस्पेंड करने के संबंध में चल रही सभी भ्रामक खबरों का खंडन किया है। उनका कहना है कि जैसी लोगों में खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्ववारा जारी फरमान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिसे लोग बिना मतलब परेशान है।
दरअसल, खाद्य आयुक्त ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के नियमों को लेकर जो भी अफवाह फैलाई जा रही है। वह एक दम गलत है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। जो भी नियम 8 साल पहले बनाये ये थे। उन्हीं नियमों को माना जाएगा और उन्हीं का पालन किया जाएगा। ऐसे में साफ है कि प्रदेश में जितने भी राशन कार्ड पात्र हैं उनमें से किसी का भी राशन कार्ड कैंसल नहीं किया जाएगा। न ही उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत है। जिस तरह से राशन मिल रहा है। सभी को उसी नियम कायदों से राशन मिलता रहेगा।
इस वजह से मचा है बवाल
बता दें कि योगी सरकार ने लॉकडाउन से लेकर उसके बाद तक राशन पात्रों को गेंहू, चावल, दाल, तेल, नमक और चने आदि का वितरण कराया था। वहीं अब लोगों के बीच चर्चा है कि सरकार उन सभी राशन लेने वालों पर कार्रवाई और वसूली करेगी। जिनके पक्के मकान, बिजली कनेक्शन,बाइक, कार, एसी या फिर मुर्गी या गौ पालन हो रहा है। ऐसे सभी राशन धारकों का राशन कार्ड निरस्त कर उन्हें अपात्र घोषित करने के साथ ही रिकवरी की जाएगी। खबरें है कि ऐसे लोगों को सरकार ने जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश दिये हैं।
अन्यथा सभी अपात्र राशन कार्ड धारकों से राशन वसूली की जाएगी। इस संबंध में खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड के सभी पात्रों को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। इस संबंध किसी तरह के कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ जारी नहीं किये गये हैं।
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