Vehicle Modifying: कार या बाइक को मॉडिफाई करवाना पड़ सकता है आपको भारी, इसलिए पहले जान लें ये बातें...

Vehicle Modifying: कार या बाइक को मॉडिफाई करवाना पड़ सकता है आपको भारी, इसलिए पहले जान लें ये बातें...
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Vehicle Modifying illegal in India: कुछ लोग अपनी बाइक या कार को मॉडिफाई (Modify bike or car) करना पसंद करते हैं। ऐसे में वो अपने वाहन का कलर (vehicle color), लुक या अन्य तरह का परफॉर्मेंस के लिए बदलाव करवा लेते हैं।

कुछ लोग अपनी बाइक या कार को मॉडिफाई (Modify bike or car) करना पसंद करते हैं। ऐसे में वो अपने वाहन का कलर (vehicle color), लुक या अन्य तरह का परफॉर्मेंस के लिए बदलाव करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने बाइक या कार का लुक इसलिए बदलते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान उनक उनके स्टाइलिश वाहन पर जाए और वो उन्हें इम्प्रेसिव लगे। वाहन निर्माता कंपनियों (vehicle manufacturing companies) द्वारा मॉडिफिकेशन (vehicle modification) को लेकर मनाही है। ऐसे में वाहन मॉडिफाई करने के लिए लोग प्राइवेट गैरेज में जाते हैं। हालांकि, भारत में वाहनों को मॉडिफाई करवाना एक तरह कानूनी जुर्म है।

5 हजार जुर्माना और जेल

जी हां, भारत में कार को मॉडिफाई करना गैर-कानूनी (Vehicle Modifying illegal in India) है। ऐसे में अगर किसी को मॉडिफाई वाहन के साथ पकड़ लिया जाए तो उसे वाहन मॉडिफिकेशन चार्ज के तौर पर 5 हजार रुपये प्रति मॉडिफिकेशन जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी आप अपने वाहन में जितनी मॉडिफाई करवाए होंगे आपको उसके हिसाब 5-5 हजार रुपये जोड़कर जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, जुर्माने के साथ आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाहन मॉडिफिकेशन को गैर-कानूनी का ऐलान किया गया। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कागज में वाहन की जो-जो जानकारियां दी गई है, अगर उसके हिसाब से कुछ अलग हुआ या उसे मॉडिफाई किया गया हो तो ये गैर-कानूनी होगा। ऐसे में जुर्माना और 6 महीने की सजा होगी।

कुछ बदलाव करने की मनाही नहीं

SC के अनुसार वाहन में कुछ मामूली बदलाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। कगजी कार्रवाई के बाद ही वाहन में बदलाव करवाने की अनुमति मिल सकती है। अगर कोई अपने वाहन में सीएनजी किट लगाना चाहता है या वाहन का कलर बदलना चाहता है तो उसे पहले आरटीओ से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा फ्यूल टाइप चेंज, रेन गार्ड, डोर प्रोटेक्टर, टायर, सस्पेंशन सेटिंग जैसे मामूली बदलाव शामिल है।

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