1 अप्रैल 2023 से इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा खत्म, कबाड़ में जाएगी गाड़ी

Vehicle Scrappage Policy India 2023: केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों की संख्या को कम करने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की एक अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों (15 year old vehicles) का पंजीकरण 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि विशेष प्रयोजन (सुरक्षा, रक्षा बल, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा) के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी।
मोटर व्हीकल (रजिस्ट्रेशन और वाहन स्क्रैपिंग) नियम 2021 के अनुसार, ऐसे सरकारी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन को 15 साल पूरे हो चुके हैं, उनको रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करना होगा। यह नियम रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी अब केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान को अपनी 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करना होगा।
केंद्रीय बजट 2021-22 में नीति में कहा गया था कि निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी। नई नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदी गई कारों के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रोड टैक्स पर 25% तक की छूट प्रदान करेंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2022 में घोषणा की थी कि प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा के साथ आने का प्रयास किया जा रहा है। गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति शुरू करने की घोषणा की थी, जिससे की पुरानी और प्रदूषण वाहनों सड़कों से हटाया जाएगा।
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