विजय माल्या ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए चली नई चाल, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से मांगा शरण मांगने का आवेदन

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन में रहने देने के लिए देश की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल के पास अर्जी लगाई है। लंदन की हाईकोर्ट में माल्या के दिवालिया होने पर सुनवाई चल रही है। वित्तीय हेर-फेर के मामलों में भारत में वांछित भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए आखिरी पैंतरा चल दिया है। माल्या के वकील ने ब्रिटेन की एक अदालत में सुनवाई के दौरान इसके संकेत दिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माल्या ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के पास शरण मांगने का आवेदन किया है।
भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के खिलाफ माल्या (65) की याचिका को ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल खारिज कर दिया था। वह तब तक ब्रिटेन में रह सकता है, जब तक कि ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल उसे भारत भेजे जाने और भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की सुनवाई का सामना करने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर दें।
माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने दिवालाशोधन एवं कंपनी न्यायालय के उप न्यायाधीश नाइजल बार्नेट के द्वारा शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हो रही सुनवाई में अलग से पूछे जाने पर कहा कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है, लेकिन वह (माल्या) अब भी यहां है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास गृहमंत्री के समक्ष आवेदन करने का एक रास्ता बचा हुआ है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने अभी तक सिर्फ इस बात की पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध से पहले एक गोपनीय न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इससे इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि माल्या ने शरण मांगने का आवेदन किया है।
हालांकि इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि शरण मांगने के आवेदन पर निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने (माल्या ने) यह आवेदन कब किया। यदि उसने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह आवेदन किया होगा, तब इस पर उसे राहत मिलने की गुंजाइश नाममात्र की है। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में माल्या के द्वारा पैसे की निकासी की इजाजत मांगने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
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